आवेदन कैसे करें | हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

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कोई भी व्यक्ति जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह संबंधित पीआईओ या एपीआईओ को इस पुस्तिका के साथ संलग्न फॉर्म-ए में आवेदन दाखिल कर सकता है। डीजीएच के कार्यालय में फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसे डीजीएच की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा दस्तावेज़/बोली/कोटेशन/व्यावसायिक दस्तावेज़ से संबंधित जानकारी की आपूर्ति के लिए प्रति आवेदन 10/- (रुपये दस) शुल्क लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त दस्तावेज़ की फोटोकॉपी, यदि कोई हो, की लागत। डीजीएच के कार्यालय के नियंत्रणाधीन दस्तावेज़ (दस्तावेजों) की फोटोकॉपी की आपूर्ति के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये और जिल्दसाज़ी की लागत ली जाएगी।

  1. उपरोक्तानुसार देय शुल्क/प्रभार, डिमांड ड्राफ्ट/इंडियन पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) के रूप में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के पक्ष में और नई दिल्ली में देय होगा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, डीजीएच यथाशीघ्र और किसी भी मामले में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना का उत्तर/सूचना प्रदान करने का प्रयास करेगा ।
  2. ऑनलाइन आरटीआई आवेदन: नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिंक https://rtionline.gov.in के माध्यम से भी अनुरोध दर्ज कर सकते हैं जहां आरटीआई शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है और अनुरोधकर्ता को अनुरोध जमा करने पर एक पंजीकरण संख्या मिलती है और इससे वह अपने आवेदन पर नज़र रख सकता है।
  3. ई-मेल: चूंकि डीजीएच डीओपीटी के ऑनलाइन पोर्टल www.rtionline.gov.in से जुड़ा हुआ है, अत: सूचना चाहने वालों/अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे उसी के माध्यम से अपना आरटीआई आवेदन/अपील दर्ज करें।